पौड़ी में प्रॉपर्टी डीलर को चेक बाउंस मामले में सजा, लगातार बढ़ रहे प्रॉपर्टी में फर्जीवाड़े के मामले

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी देहरादून के एक प्रॉपर्टी डीलर को दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। जनपद पौड़ी के इडवालस्यूं पट्टी स्थित चोपड़ा गांव निवासी अनिल सिंह ने मौजा, रामपुर कला परगना, पछवादून तहसील – विकासनगर में प्रॉपर्टी डीलर विनोद कुमार बहुगुणा से 225 गज भूमि ली थी और इसका संपूर्ण भुगतान भी हो गया था। मगर प्रॉपर्टी डीलर ने कुछ समय बाद वही भूमि किसी अन्य को बेच दी। विनोद ने भूमि के एवज में अनिल को 5-5 लाख के तीन चेक दिए मगर वह चेक बाउंस हो गए।

अनिल ने बीते 24 मार्च 2023 को अदालत में वाद दाखिल किया था। जिसके बाद आरोपी विनोद ने बीते 22 दिसंबर को अदालत में आत्मसमर्पण कर किया था। वर्तमान में वह जमानत पर है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी प्रतीक मथेला की अदालत ने प्रॉपर्टी डीलर विनोद को चेक बाउंस का दोषी करार देते हुए दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 लाख का अर्थदंड लगाते हुए 19.90 लाख वादी को देने और 10 हजार राजकोष में जमा करने का आदेश दिया है।

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