कोटद्वार स्थित खंड शिक्षा अधिकारी दुगड्डा कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को नए सत्र 2025-26 से नियमों का पालन सख्ती से करने के निर्देश दिए गए है। खंड शिक्षा अधिकारी दुगड्डा अमित कुमार चंद ने विद्यालय निरीक्षण के दौरान प्रकट हो रहे तथ्यों के सन्दर्भ में सभी विद्यालयों को पत्र भेजकर नये शैक्षणिक सत्र में निम्न बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा है। 1. बिना मान्यता के कक्षाओं का संचालन कदापि न करें।
2. स्वीकृत मान्यता से अधिक कक्षाओं का संचालन कदापि न करें।
3. नवीन अध्यापक नियुक्त करते समय NCTE द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता का ध्यान अनिवार्य रूप से रखें।
4. सेवा नियम छुट्टी के नियम विद्यालय में कार्यरत सभी कार्मिकों हेतु लिपिबद्ध कर राजपत्रित अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर एक प्रति विद्यालय में रखी जाये तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना सुनिश्चित करें।
5. नवीन सत्र अप्रैल 2025-26 से विद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों/शिक्षकों के वेतन/मानदेय को उनके खातों में बैंक के माध्यम से वितरित किये जाने की व्यवस्था की जाये।
6. जिन विद्यालयों में 10वीं एवं 12वीं की कक्षायें संचालित है वहां प्रयोगशाला का प्रतिमाह उपयोग किया जाये और उससे सम्बन्धित एक रजिस्टर तैयार किया जाये कि किस दिवस पर कौन से प्रयोग किये गये।
7. विद्यालय में कार्यरत सभी कार्मिक/शिक्षकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करा लिया जाये।
8. हाल ही में देहरादून के एक निजी विद्यालय में स्विमिंग पुल में 01 बच्चे के डूबने से शारीरिक क्षति पहुंचने की सूचना मिली है, जिन विद्यालयों में तैराती प्रशिक्षण हेतु स्विमिंग पुल हैं वे सुरक्षा का ध्यान रखें तथा उक्त पुल को जाली इत्यादि से ढक कर रखे, प्रशिक्षक की उपस्थिति पर ही पुल को खोला जाये जिससे कोई अप्रिय घटना घटित होने से बचा जा सके।
9. विद्यालय में पी०टी०ए० का गठन अनिवार्य रूप से किया जाये तथा उसमें उल्लिखित शासनादेशों के तहत खण्ड शिक्षा अधिकारी को नामित किया जाये तथा बैठकों में लिखित रूप में अनिवार्य रूप से आमन्त्रित किया जाये तथा बैठक में लिये गये निर्णय से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत करायें।
10. शिक्षण शुल्क/अन्य शुल्क, कक्षावार विद्यालय के डिस्पले बोर्ड पर जनसामान्य के अवलोकनार्थ हेतु अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाये।
उक्त निर्देशों का नवीन सत्र 2025-26 से कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये यदि इसके उपरान्त कोई विद्यालय उक्त निर्देशो का अनुपालन करते नहीं पाया गया तो सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य के विरुद्ध आर०टी०ई० अधिनियम 2009 एवं 2011 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।