हरिद्वार: 15 वर्षीय लड़की से बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट/ अपर जिला जज कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व 82 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 18 नवम्बर 2019 की सुबह साढ़े सात बजे सिडकुल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी।काफी तलाश करने के बाद भी पीड़िता का कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने उसकी गुमशुदगी सिडकुल थाने में दर्ज कराई थी।घटना के करीब दो माह के बाद पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया था। पीड़िता ने अपने परिजनों व पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन आरोपी उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले गया था। आरोपी ने उसे दो तीन जगह पत्नी की तरह रखकर कई बार दुष्कर्म किया था।
सिडकुल पुलिस ने पीड़िता के परिजन की शिकायत पर आरोपी विपिन पुत्र वीरेंद्र निवासी ग्राम तितावी मुजफ्फरनगर यूपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए।जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया था । न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कैद व 82 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।