शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 31 अक्टूबर 2016 की शाम श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, राजघाट कनखल के अकाउंटेंट अनिल कुमार अपने घर ग्राम फूलगढ़ जा रहे थे, तभी रास्ते में दुर्गा गढ़ जाने वाले रास्ते के समीप उनकी मोटरसाइकिल बदमाशों ने रोक ली। इसी दौरान पीछे से एक ओर मोटरसाइकिल आई थी। दोनों मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने अनिल कुमार के साथ मारपीट कर लगभग 15000 रुपए, लाइसेंसी रिवाल्वर, 12 कारतूस तथा मोबाइल फोन आदि छीन लिया था। घटना की रिपोर्ट अनिल कुमार ने अगले दिन पथरी थाने पर दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियो सद्दाम, मेहताब, जुल्फकार, वाजिद उर्फ मजीद तथा अकदाम को 2 नवंबर 2016 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।\
पुलिस ने आरोपी सद्दाम से अनिल कुमार से छीना गया रिवाल्वर मय 12 जिंदा कारतूस तथा मोबाइल बरामद किया था। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह तथा बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह का बयान कराया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने सद्दाम से रिवाल्वर मय 12 जिंदा कारतूस तथा अकदाम से मोबाइल फोन बरामद होने पर दोनों को 4-4 वर्ष की कठोर कैद तथा 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि अन्य आरोपियो मेहताब, जुल्फकार वाजिद उर्फ माजीद को साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।