ABPINDIANEWS, बागेश्वर – आगामी विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत जनपद बागेश्वर में जिलाधिकारी महोदया द्वारा दिनांक 08 अगस्त 2023 से आदर्श आचार संहिता जारी की गई है जिसके अन्तर्गत हर गतिविधि/कार्यवाही जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सभी चुनाव पार्टी आश्वस्त हो कि चुनाव में जो खर्चे हो रहे हैं उनका लेखा जोखा हो जाए और कानून व्यवस्था की उत्तम स्थिति बनी रहे। इसी के तहत बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार द्वारा प्रशासन को सूचना दी गयी थी कि वे बागेश्वर आयेंगे और अपने कार्यकर्ता युवकों से मिलना जुलना करेंगे। इसी के क्रम में उनको ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस देकर सूचित किया गया था की बागेश्वर में धारा 144 सीआरपीसी लगी है किसी भी तरीके की गतिविधि/कार्यवाही चुनाव समिति की अनुमति के पश्चात होगी। यह भी कहा गया कि इसमें कोई भी उल्लंघन होता है तो नियमानुसार मुकदमा दर्ज होगा।
बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बाबी पंवार सहित उनके पांच साथियों को गिरफ्तार करने के मामले में बागेश्वर में दिनभर हाई बोल्टेज डामा बना रहा। प्रशासन दिनभर मुस्तैद रहा तथा राजनैतिक गलियारों में गहमा गहमी रही। लेकिन देर सायं सीजेएम न्यायालय ने युवाओं के लिए राहत भरी खबर दी तथा सभी को बिना शर्त रिहा करने का आदेश दिया। युवाओं के अधिवक्ता हरीश जोशी ने मुख्य न्यायिक मजिस्टेट की अदालत में दलील दी कि युवाओं को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है साथ ही अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा रहा है। मुख्य न्यायिक मजिस्टेट गुंजन सिंह की अदालत ने बॉबी पंवार सहित सभी युवाओं को बिना शर्त जमानत दी। जमानत पर बाहर आने के उपरांत सभी युवाओं ने न्यायालय का आभार जताते हुए कहा कि पुलिस ने उनकी आवाज को गांव गांव तक फैला दिया है। अब वह पेपर लीक तथा युवाओं के साथ हो रहे अत्याचार को और अधिक मुखरता के साथ उठाने का काम करेंगे।