पौड़ी जिले में छात्रा को जिंदा जलाकर हत्या करने वाले को हुई अजीवन कारावास की सजा

पौड़ी जिले में छात्रा को जिंदा जलाकर हत्या करने वाले को हुई अजीवन कारावास की सजा

जनपद पौड़ी गढ़वाल की एक युवती को पेट्रोल छिड़कर जिंदा जलाकर हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला एवम सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को पांच साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही अदालत ने सरकार को दो लाख का प्रतिकर मृतका के परिजनों को दिए जाने का आदेश दिया है।

 

जनपद पौड़ी में विकास खंड कल्जीखाल के एक गांव की एक बीएससी द्वितीय की छात्रा बीते 16 दिसंबर 2018 को मुख्यालय पौड़ी के बीजीआर परिसर से प्रयोगात्मक परीक्षा देकर स्कूटी से घर लौट रही थी। रास्ते में गहड़ गांव के आरोपी मनोज सिंह उर्फ बंटी उसका पीछा करने लगा था। कुछ देर बाद एक सुनसान जगह पर कच्चे रास्ते में उसने छात्रा को रोककर उससे जबरदस्ती करने लगा। छात्रा के विरोध करने पर आरोपी ने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया था।

युवती को पहले जिला अस्पताल पौड़ी में उपचार के लिए भर्ती कराया गया यहां से डाक्टरों ने उसे बेस अस्पताल श्रीनगर और वहां से एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था। जिसके बाद यहां से भी उसे बीते 19 दिसंबर को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर किया था। जहां उपचार के दौरान 23 दिसंबर को नेहा ने दमतोड़ दिया था। इधर राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बीते 17 दिसंबर 2018 को उसे गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जिला कारागार खांड्यूसैंण भेजा। मामला 20 दिसंबर को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया था। मामले की विवेचना महिला थाना श्रीनगर की थानाध्यक्ष संध्या नेगी कर रही थी। जिसके बाद कल न्यायालय ने इस मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

kotdwarnews

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