उत्तराखंड धामी सरकार का बड़ा फैसला, अब प्रतियोगी परीक्षाओं क़ो लेकर हुए यह आदेश जारी,,,,, देहरादून: राज्यपाल, “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में आयोग / चयन संस्थाओं द्वारा आयोजि प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में आयोग / चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची नियमावली। Post navigation क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे बृहस्पतिवार 12/10/2023 उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड पहुंचकर सर्वप्रथम पर्वती कुंड के दर्शन कर प्रारंभ की अपनी आदि कैलाश यात्रा,,,,,,,