दिनांक 05.02.2025 को स्थानीय निवासी पाबों द्वारा कोतवाली पौड़ी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि गुलाब सिंह नाम के लडके द्वारा वादी की नाबालिग बहन (उम्र-16 वर्ष) के साथ दुष्कर्म किया है, जिस कारण वह गर्भवती हो गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली पौड़ी पर तत्काल मु0अ0सं0-11/2025, धारा-65(1)BNS व 5/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा प्रकरण नाबालिग बालिका से सम्बन्धित होने के कारण अपराध की गम्भीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुये पुलिस टीम गठित कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया। निर्गत निर्देशों के क्रम में प्रभारी कोतवाली अमरजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचक द्वारा साक्ष्यों का संकलन करने पर दुष्कर्म की पुष्टि होने पर गठित टीम द्वारा ठोस सुरागरसी पतारसी कर अभियुक्त गुलाब सिंह को मांडाखाल पौड़ी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया।
नाम पता अभियुक्त
गुलाब सिंह (उम्र- 32 वर्ष) निवासी-चमगांव ब्लॉक पाबों थाना पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल ।
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0- 11/2025, धारा- 65(1) बीएनएस व 5/6 पोक्सो एक्ट।
पुलिस टीम
1. उप निरीक्षक नवीन पुरोहित
2. महिला उपनिरीक्षक लक्ष्मी सकलानी
3. मुख्य आरक्षी 101 ना0पु0 बारु दत्त शर्मा