पौड़ी जनपद में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य प्रतिष्ठानों को फूड लाइसेंस और ID चस्पा करना हुआ अनिवार्य, सख्ती से होगा आदेश का पालन

पौड़ी जनपद के सहायक आयुक्त/अभिहित अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन अजब सिंह रावत ने अवगत कराया कि आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड देहरादून और जिलाधिकरी पौड़ी के आदेशानुसार कांवड़ यात्रा मार्ग पर संचालित समस्त होटलों/रेस्टोरेन्ट, ढाबा, ठेलों, फुटकर/थोक विक्रेताओं आदि खाद्य व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि फूड लाईसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र को प्रतिष्ठान के प्रमुख स्थान पर अवश्य प्रदर्शित करते हुये चस्पा करें, और साथ में कोई एक फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति भी चस्पा करें।

उन्होंने बताया कि सभी व्यापारी खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की कड़ाई से अनुपालन करें। मिलावटी, मिसब्राण्डेड एवं एक्पायरी खाद्य/पेय पदार्थ की बिक्री करते हुए पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में ली जायेगी। साथ ही विभाग द्वारा प्रतिदिन उपरोक्त के सन्दर्भ में निरीक्षण आदि कार्यवाही की भी जायेगी ।

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